Khairagarh Mishan Shakti Vibhag Bharti 2026 : भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्बेला योजना “मिशन शक्ति” की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (DHEW ) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला खैरागढ़ में 03 संविदा पदो की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।
| विभाग का नाम |
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई |
| कुल |
03 पद |
| आवेदन मोड |
पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर |
Short Information Of
Khairagarh Mishan Shakti Vibhag Bharti 2026
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महत्वपूर्ण तिथियां
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आयु सिमा
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- आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 10.02.2026
- आवेदन की अंतिम तिथि : 27.02.2026
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- सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु सिमा में छूट सम्बंधित जानकारी के लिए विभागीय अधिसूचना को देखे।
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भर्ती पदों का विवरण
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| पद का नाम |
वेतन |
शैक्षणिक योग्यता |
| वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ |
20,900 रु |
सम्बंधित विषय ने स्नातक |
| कार्यालय सहायक |
18,420 रु |
सम्बंधित क्षेत्र में स्नातक / डिप्लोमा जिसमे लेखा एक विषय के रूप में सम्मलित हो। |
| डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY |
14,200 रु |
स्नातक उपाधि के साथ कम्प्युटर कार्य / आई.टी. अन्य क्षेत्रो का। |
आवेदन प्रक्रिया
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आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई छत्तीसगढ़ के पते में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।
आवेदन पत्र का प्रारूप निचे दिए गए विभागीय विज्ञापन से डाउनलोड कर सकते है।
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Khairagarh Mishan Shakti Vibhag Bharti नियम एवं शर्ते
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- आवेदक को छत्तीसढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र भी सलग्न करे।
- अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारो को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे।
- लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रुप से अंकित होना चाहिए।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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| विभागीय अधिसूचना |
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